पत्नी अगर मां-पिता से अलग रहने की करे ज़िद तो पति ले सकता है तलाक़

Update: 2016-10-08 08:32 GMT
पत्नी अगर मां-पिता से अलग रहने की करे जिद तो पति ले सकता है तलाक़

नई दिल्ली। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्नी अगर पति को मां-पिता से अलग रहने के लिए मजबूर करे तो पति तलाक़ ले सकता है, पत्नी द्वारा की गई ये ज़िद तलाक़ का आधार हो सकती है। इसके साथ ही अगर पत्नी बार-बार सुसाइड करने की भी धमकी दे रही है तो भी पति तलाक़ ले सकता है। कोर्ट ने इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द करते हुए फैसला सुनाया है।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें निचली अदालत ने बार-बार खुदकुशी की धमकी देने को अत्याचार मानते हुए तलाक़ की इजाजत दे दी थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पति को अगर पत्नी बार-बार सुसाइड करने की धमकी दे तो ऐसे हालात में वह सुकून महसूस नहीं कर सकता। अगर पत्नी आत्महत्या कर लेती है तो पति की पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है।

साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि साधारण परिस्थिति में पत्नी शादी के बाद पति के परिवार के साथ रहती है। पत्नी अलग रहने को कहती है तो उसका कोई ठोस कारण होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पत्नी की यह जिद निराधार है कि वह अपने पति के साथ अकेले रहना चाहती है। पत्नी ऐसा करती है तो उसे अत्याचार माना जाएगा और यह तलाक़ का आधार होगा।

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